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अदालत की अवमानना के दोषी पाए गए हॉकी इंडिया के महासचिव भोला नाथ सिंह: दिल्ली हाई कोर्ट का सख्त फैसला

दिल्ली हाई कोर्ट ने हॉकी इंडिया के महासचिव भोला नाथ सिंह को अवमानना का दोषी ठहराया। जानें क्या है पूरा मामला और 4 मई को होने वाली सजा पर कोर्ट का रुख।

 

हॉकी इंडिया के महासचिव भोला नाथ सिंह 'अदालत की अवमानना' के दोषी: दिल्ली हाई कोर्ट का बड़ा फैसला

Bhola nath singh

प्रस्तावना

भारतीय खेल प्रशासन के लिए एक बड़ा झटका देते हुए, दिल्ली हाई कोर्ट ने हॉकी इंडिया के महासचिव भोला नाथ सिंह को 'अदालत की अवमानना' (Contempt of Court) का दोषी करार दिया है। कोर्ट ने माना कि सिंह ने जानबूझकर अदालत के पुराने आदेशों की अनदेखी की और उनका उल्लंघन किया। यह मामला खेल निकायों के भीतर पारदर्शिता और न्यायिक आदेशों के सम्मान पर गंभीर सवाल खड़े करता है।

​क्या है पूरा मामला?

​यह विवाद हॉकी इंडिया की निर्वाचित उपाध्यक्ष सैयद आसिमा अली द्वारा दायर एक याचिका से शुरू हुआ था।

  • जनवरी 2025 का आदेश: 17 जनवरी 2025 को अदालत ने एक अंतरिम आदेश दिया था, जिसमें हॉकी इंडिया के अधिकारियों को निर्देश दिया गया था कि वे आसिमा अली को कार्यकारी बोर्ड (Executive Board) की सभी बैठकों में शामिल होने के लिए आवश्यक लिंक प्रदान करें।
  • उल्लंघन: आरोप लगाया गया कि जुलाई 2025 में हुई महत्वपूर्ण बैठकों के दौरान अधिकारियों ने आसिमा अली को शामिल होने के लिए लिंक नहीं दिए, जो सीधे तौर पर अदालत के आदेश की अवमानना थी।

​हाई कोर्ट की सख्त टिप्पणी

​न्यायाधीश पुरुषैन्द्र कुमार कौरव ने इस मामले पर सुनवाई करते हुए बेहद कड़ी टिप्पणियां कीं:

  1. प्रशासनिक पाप: कोर्ट ने कहा कि एक राष्ट्रीय खेल महासंघ (NSF), जो सरकार से फंड प्राप्त करता है, उसके द्वारा अदालत के आदेशों का पालन न करना एक 'प्रशासनिक पाप' के समान है।
  2. कोई माफी नहीं: कोर्ट ने गौर किया कि भोला नाथ सिंह की ओर से न तो आदेश का पालन करने की कोई कोशिश की गई और न ही कोई बिना शर्त माफी मांगी गई। कोर्ट ने तल्ख अंदाज में कहा कि— "बिना शर्त माफी गंगा जल की तरह नहीं है जो जानबूझकर किए गए अपमान को धो सके।"
  3. जानबूझकर की गई अनदेखी: अदालत ने माना कि यह चूक तकनीकी नहीं बल्कि सोची-समझी और जानबूझकर की गई थी।

​भोला नाथ सिंह की पात्रता पर भी सवाल


​आसिमा अली ने अपनी मुख्य याचिका में भोला नाथ सिंह को महासचिव के पद से हटाने की मांग की है। उनका तर्क है कि सिंह स्पोर्ट्स कोड (Sports Code) के तहत निर्धारित कार्यकाल और आयु सीमा के नियमों के अनुसार इस पद पर रहने के लिए पात्र नहीं हैं।

​अब आगे क्या होगा?

  • सजा पर सुनवाई: दिल्ली हाई कोर्ट ने भोला नाथ सिंह को दोषी तो करार दे दिया है, लेकिन सजा पर फैसला अभी सुरक्षित रखा है। कोर्ट इस मुद्दे पर 4 मई को सुनवाई करेगा।
  • बचने का आखिरी मौका: कोर्ट ने सिंह को अवमानना को 'शुद्ध' (Purge) करने की स्वतंत्रता दी है, जिसका अर्थ है कि यदि वे 4 मई से पहले उचित सुधारात्मक कदम उठाते हैं, तो सजा में कुछ राहत मिल सकती है।

​निष्कर्ष

​यह फैसला उन खेल प्रशासकों के लिए एक चेतावनी है जो खुद को नियमों और अदालती आदेशों से ऊपर समझते हैं। हॉकी जैसे खेल में, जहाँ भारत का गौरव दांव पर होता है, प्रशासनिक विवाद खेल के विकास में बाधा बनते हैं। 4 मई की सुनवाई यह तय करेगी कि भोला नाथ सिंह का हॉकी इंडिया में भविष्य क्या होगा।

​आर्टिकल के मुख्य बिंदु (Quick Summary):

  • कौन दोषी? हॉकी इंडिया के महासचिव भोला नाथ सिंह।
  • किसने दिया फैसला? दिल्ली हाई कोर्ट (जस्टिस पुरुषैन्द्र कुमार कौरव)।
  • क्यों? कोर्ट के आदेश के बावजूद उपाध्यक्ष को बोर्ड मीटिंग में शामिल होने से रोकने के लिए।
  • सजा की तारीख: 4 मई 2026।

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